धर्मेन्द्र कसौधन/ब्यूरो
महराजगंज (कोठीभार): निचलौल क्षेत्र के बलहीखोर में स्थित एक ईंट भट्ठे को लेकर हुए विवाद में कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद कोठीभार पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पीड़ित का आरोप है कि आरोपियों ने धोखाधड़ी, आपराधिक षड्यंत्र और तोड़फोड़ कर करीब 20 लाख रुपये से अधिक का नुकसान पहुंचाया, दस्तावेज छीन लिए तथा जान-माल की धमकी दी।
क्या है पूरा मामला?
कोठीभार थाना क्षेत्र के सोहट निवासी शिकायतकर्ता मुरलीधर (उम्र 45 वर्ष) पुत्र जगदम्बा ने न्यायालय सिविल जज (जूडि)/एफ०टी०सी० द्वितीय, महराजगंज में प्रार्थना पत्र दिया था। दिए गए शिकायती पत्र के अनुसार, मुरलीधर और उनके भाई राधारमण की जमीन पर स्थित बंद ईंट भट्ठे को चलाने के लिए माधुरी देवी (पत्नी ओमप्रकाश प्रजापति, निवासी भेड़िया/धर्मपुर) को 12 वर्ष के लिए किराए पर दिया गया था। इस संबंध में उप-निबंधक कार्यालय निचलौल में 12 जून 2013 को पंजीकृत एग्रीमेंट हुआ था।करार की शर्तों के अनुसार किराएदारी की अवधि 11 जून 2025 को समाप्त हो चुकी थी। अनुबंध के पैरा 6 में स्पष्ट था कि माधुरी देवी इस संपत्ति को किसी अन्य को सब-लेट (किराये पर) नहीं दे सकतीं। आरोप है कि शर्त का उल्लंघन करते हुए उन्होंने भट्ठे को अपने रिश्तेदार/भाई उमाशंकर प्रजापति को दे दिया।
रुपये वापस करने के बाद भी नहीं खाली की जगह, किया नुकसान
पीड़ित के अनुसार, समय सीमा समाप्त होने के बाद जब जगह खाली करने को कहा गया, तो 1,30,000 रुपये वापस मांगे गए, जिसे चुका भी दिया गया। इसके बावजूद 30 दिसंबर 2025 तक भट्ठा खाली नहीं किया गया।आरोप है कि 24 दिसंबर 2025 को दोपहर करीब 2:00 बजे आरोपियों—माधुरी देवी, ओमप्रकाश प्रजापति और धरमदयाल—ने आपराधिक षड्यंत्र रचकर जेसीबी से ईंट पकाने के घेरे को तोड़ दिया। पीड़ित का दावा है कि आरोपी ईंट का घेरा और मिट्टी ट्रॉली पर लादकर ले गए, जिससे उन्हें 20 लाख रुपये से अधिक का नुकसान हुआ।जब पीड़ित और उनके भाई मौके पर पहुंचे, तो आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए मारपीट की और जेब में रखे भट्ठे के महत्वपूर्ण दस्तावेज छीन लिए। इसके अलावा आरोपी धरमदयाल पर भट्ठे से 3 नल चोरी से उखाड़ ले जाने का भी आरोप है।
कोर्ट के आदेश पर पुलिस कार्रवाई
स्थानीय पुलिस और पुलिस अधीक्षक स्तर पर सुनवाई न होने पर पीड़ित ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। न्यायालय के आदेश के अनुपालन में थाना कोठीभार पुलिस ने दिनांक 04 अगस्त 2026 को मुकदमा (FIR No. 0233/2026) पंजीकृत कर लिया है।
दर्ज धाराएं व नामजद आरोपी:
आरोपी: माधुरी देवी, ओमप्रकाश प्रजापति (निवासी धर्मपुर, चौक) और धरमदयाल (निवासी सोहट, कोठीभार)।
धाराएं: भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 303(2) [चोरी], 115(2) [स्वेच्छा से चोट पहुंचाना], 352 [शांति भंग करने के इरादे से अपमान], 351(3) [आपराधिक धमकी] तथा 324(4) [नुकसान पहुंचाना] मामले की अग्रिम विवेचना उप-निरीक्षक विनीत कुमार को सौंपी गई है।
