हाथरस। ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप हाथरस की एससी/एसटी कोर्ट ने करीब 10 वर्ष पुराने दुष्कर्म एवं डकैती से जुड़े मामले में एक अभियुक्त को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास सहित अर्थदंड की सजा सुनाई है।पुलिस के अनुसार मामला वर्ष 2015 का है। थाना हसायन क्षेत्र में एक घर में चोरी की घटना के संबंध में मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना के दौरान सामने आया कि घटना के समय घर में मौजूद एक महिला के साथ भी दुष्कर्म किया गया था। विवेचना में संबंधित धाराओं की बढ़ोतरी करते हुए अभियुक्त जाहिद पुत्र राशिद, निवासी मोहनपुर, थाना अवागढ़, जनपद एटा, हाल निवासी पुरदिलनगर, थाना सिकंदराराऊ, हाथरस को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।पुलिस के मुताबिक अभियोग की प्रभावी पैरवी एवं न्यायालय में लगातार मॉनिटरिंग के परिणामस्वरूप 24 सितंबर 2026 को माननीय एससी/एसटी कोर्ट, हाथरस ने अभियुक्त जाहिद को धारा 376डी के तहत आजीवन कारावास व 25 हजार रुपये अर्थदंड, धारा 395 भादवि के तहत आजीवन कारावास व 25 हजार रुपये अर्थदंड, धारा 397 भादवि के तहत 10 वर्ष का कारावास तथा धारा 412 भादवि के तहत 10 वर्ष का कारावास व 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।पुलिस विभाग ने बताया कि ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अभियोगों में मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन शाखा द्वारा प्रभावी पैरवी की जा रही है, जिसके चलते न्यायालय से दोषियों को सजा दिलाने की कार्रवाई की जा रही है।
रिपोर्ट संजीव कुमार तेनगुरिया

