धर्मेन्द्र कसौधन (राष्ट्रीय ब्यूरो)
महराजगंज: उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक के ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत महराजगंज पुलिस ने एक महत्वपूर्ण मुकदमे में प्रभावी पैरवी करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक सोमेन्द्र मीना के कुशल नेतृत्व में की गई दमदार पैरवी के परिणामस्वरूप, माननीय न्यायालय ने पत्नी की गला घोंटकर हत्या करने और साक्ष्य मिटाने के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
न्यायालय का बड़ा फैसला
दिनांक 02.12.2025 को माननीय सत्र न्यायाधीश, जनपद महराजगंज ने थाना पनियरा पर पंजीकृत मु.अ.सं. 113/2023 से संबंधित मामले में अंतिम फैसला सुनाया।
दोषी अभियुक्त: रामअवतार उर्फ औतार उर्फ पिन्टू पुत्र रमाकान्त चौहान, निवासी महुअवा शुक्लखास, थाना पनियरा।
दोषसिद्धि की धाराएं: धारा 302 (हत्या) और 201 (साक्ष्य मिटाना) भा०द०वि०।
सजा: आजीवन कारावास
अर्थदण्ड: ₹15,000/- का जुर्माना। (अर्थदण्ड अदा न करने पर 04 माह का अतिरिक्त कारावास)।
क्या था पूरा मामला?
अभियुक्त रामअवतार उर्फ पिन्टू ने अपनी पत्नी की गला घोंटकर नृशंस हत्या कर दी थी। अपराध को छिपाने के लिए उसने मृतका के शव को घर के अंदर से हटाकर बाहर रख दिया था, ताकि यह लगे कि मृत्यु सामान्य परिस्थितियों में हुई है। वादी (मृतका के पिता) की तहरीर पर यह मामला दर्ज किया गया था।
ऑपरेशन कन्विक्शन’ बना नज़ीर
पुलिस अधीक्षक सोमेन्द्र मीना के निर्देश पर महराजगंज पुलिस द्वारा अभियोजन विभाग से बेहतर समन्वय स्थापित कर, चिन्हित महत्वपूर्ण मुकदमों में त्वरित और प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करने के लिए यह अभियान चलाया गया था। इस मामले में पुलिस की ठोस साक्ष्य प्रस्तुति और मजबूत पैरवी ने सुनिश्चित किया कि अपराधी को उसके जघन्य अपराध के लिए कठोरतम दण्ड मिल सके। यह फैसला महराजगंज पुलिस के ऑपरेशन कन्विक्शन’ की सफलता को दर्शाता है और अपराधियों के लिए एक सख्त संदेश है।
