थाना कपसेठी पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर भीषमपुर गेट के पास तक्खु की बौली के पास से दहेज हत्या के सम्बन्ध में पंजीकृत मु0अ0सं0 175/2025 धारा 85/80(2)/131 बीएनएस व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में वांछित अभियुक्त मृतका के पति रंजीत कुमार पुत्र राजेन्द्र राजभर निवासी ग्राम दिलावलपुर थाना कपसेठी जनपद वाराणसी उम्र करीब 25 वर्ष तथा ससुर राजेन्द्र राजभर पुत्र स्व0 देवनाथ राजभर निवासी ग्राम दिलावलपुर थाना कपसेठी जनपद वाराणसी उम्र करीब 48 वर्ष को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।

उपरोक्त मुकदमे में पूर्व में अभियुक्ता आरती देवी (सास) एवं अजीत राजभर (देवर) को दिनांक 21.11.2025 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।
वादी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, उसकी पुत्री रीना राजभर का विवाह दिनांक 24.02.2024 को रंजीत राजभर के साथ हुआ था। विवाह के उपरांत ससुराल पक्ष द्वारा लगातार ₹2,00,000/- की अतिरिक्त दहेज मांग को लेकर रीना का मानसिक एवं शारीरिक उत्पीड़न किया जाता रहा।
दिनांक 15.11.2025 को रीना की सास द्वारा वादी को सूचना दी गई कि रीना की तबीयत खराब है तथा उसे अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। परंतु जब परिजन ससुराल पहुँचे तो रीना का शव घर के द्वार पर रखा हुआ मिला तथा ससुराल पक्ष द्वारा उसका दाह-संस्कार किए जाने की तैयारी की जा रही थी।
परिजनों द्वारा चादर हटाकर देखने पर रीना के गले पर रस्सी से गला घोंटने के स्पष्ट निशान पाए गए। इस आधार पर वादी द्वारा ससुराल पक्ष पर हत्या कर साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से दाह-संस्कार करने का प्रयास करने का आरोप लगाया गया।
सूचना पर थाना कपसेठी पुलिस द्वारा तत्काल फील्ड यूनिट को बुलाकर घटना स्थल का निरीक्षण कराया गया था, शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया तथा आवश्यक साक्ष्यों का संकलन किया गया था।
मुन्ताज अली
