अधिवक्ता कुलदीप कुमार पाठक ने लगाया जमीन कब्जा करने का आरोप।

वाराणसी अधिवक्ता कुलदीप कुमार पाठक पुत्र स्व. श्याम किशोर पाठक लालगंज औराई गोपीगंज भदोही के मूलनिवासी है मामला अराजी नम्बर 768,769-2 बिगहा 1 बिस्वा 2 धुर का बताया जा रहा है । अधिवक्ता ने बृजमोहन मिश्रा पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने हमारी जमीन जबरदस्ती कब्जा कर अपने नाम कर ली है और उसे पर बोरिंग का कार्य करा रहे हैं। खतौनी पर भी फर्जी तरीके से कई लोगों के नाम चढ़ा दिए गए हैं जिनका दूर-दूर तक मुझसे किसी भी प्रकार का कोई लेना-देना नहीं है अधिवक्ता ने विपक्षी पर यह भी आरोप लगाया कि विपक्षी का कहना है यह जमीन मैंने खतौनी पर चढ़े नाम के द्वारा लोगों से मैंने खरीदी है इसकी सूचना मैंने औराई एस डी एम, समस्त पुलिस अधिकारियों एवं मुख्यमंत्री को भी दी, उसके बावजूद भी मेरी बातों को नहीं सुना गया। जबकि अधिवक्ता ने यह भी बताया कि यह मामला कोर्ट में 10 वर्षों से चला रहा है । अधिवक्ता ने विपक्षियों पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप भी लगाया। अधिवक्ता ने मीडिया से बातचीत में बताया कि सब जगह में दौड़कर हार गया हूं अब हम जाए तो जाए कहां। अधिवक्ता ने शासन प्रशासन से यह अपील की है कि उपरोक्त मामले में जब तक न्यायालय का निर्णय नहीं आ जाता तब तक हमारी जमीन पर किसी तरह का कोई भी कार्य नहीं कराया जाए।

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