✒️ रिपोर्ट आलोक मालपाणी एमडी न्यूज

बरेली/उत्तर प्रदेश : प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम द्वारा थाना बारादरी ग्राम हरूनगला में अवैध कालोनियों के विरूद्व की गयी ध्वस्तीकरण की कार्यवाही। जिसमें मनोज जायसवाल पुत्र ओम प्रकाश जायसवाल द्वारा थाना बारादरी ग्राम हरूनगला, बरेली पर लगभग 6000 वर्गमी0 क्षेत्रफल में बिना विकास प्राधिकरण की स्वीकृति के भूखण्डों का चिन्हांकन, सड़क, साईट ऑफिस, नाली एवं बाउन्ड्रीवाल आदि का कार्य करते हुए अवैध कालोनी का निर्माण/विकास कार्य कराया जा रहा था।

उक्त अवैध कालोनी के विरूद्ध उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की सुंसगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए श्री दीपक कुमार, संयुक्त सचिव एवं श्री अजीत कुमार सिंह, विशेष कार्याधिकारी, बरेली विकास प्राधिकरण के नेतृत्व में प्राधिकरण के सहायक अभियन्ता श्री धर्मवीर सिंह अवर अभियन्ता श्री सीताराम एवं प्रवर्तन टीम की उपस्थिति में अवैध कालोनी के विरूद्व ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गयी।

सभी नागरिकों को सूचित किया जाता है कि उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 के अंतर्गत किसी भी प्रकार का निर्माण या प्लॉटिंग करने से पूर्व बरेली विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य है। बिना स्वीकृत मानचित्र के किया गया निर्माण/प्लॉटिंग अवैध है और उसे ध्वस्त किया जा सकता है। अतः भवन/भूखण्ड क्रय करने से पूर्व मानचित्र स्वीकृति की पुष्टि अवश्य करें, अन्यथा अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।

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