संवाददाता -विशाल गुप्ता

बाराबंकी पुलिस और प्रशासन ने कुख्यात ड्रग माफिया मिस्बाहुर्रहमान उर्फ अज्जन की 6 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की है। यह कार्रवाई सीजिंग/फ्रीजिंग अथॉरिटी, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, नई दिल्ली के आदेश पर एनडीपीएस एक्ट-1985 की धारा 68एफ(2) के तहत की गई।


मिस्बाहुर्रहमान उर्फ अज्जन (पुत्र मो. कलीम, निवासी ग्राम टिकरा मुर्तजा, थाना जैदपुर, जनपद बाराबंकी) थाना जैदपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 319/97 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट का गिरोह सरगना है। वह हिस्ट्रीशीट नंबर 56बी में दर्ज है और उसे ड्रग माफिया घोषित किया गया है, जिसका गैंग नंबर 32 है।
अज्जन विगत कई वर्षों से गिरोह बनाकर आर्थिक लाभ के लिए मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त है। उसकी अवैध गतिविधियों से आम जनमानस के जीवन में संकट उत्पन्न हो रहा है और युवा वर्ग नशे की लत में पड़कर अपने भविष्य से खिलवाड़ कर रहा है।
ड्रग माफिया अज्जन ने मादक पदार्थ की तस्करी से धन अर्जित कर यह अचल संपत्ति अपनी पत्नी श्रीमती नगमी खातून के नाम पर दर्ज कराई थी। यह संपत्ति पैसार अन्दर सीमा नगर परिषद नवाबगंज, बाराबंकी में गाटा संख्या 198 मिन0, क्षेत्रफल 558.70 वर्गमीटर का एक आवासीय मकान है।
इस संपत्ति की कीमत लगभग 6 करोड़ रुपये से अधिक आंकी गई है। सीजिंग/फ्रीजिंग अथॉरिटी, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, नई दिल्ली द्वारा एनडीपीएस एक्ट-1985 की धारा 68एफ(2) के तहत दिनांक 30.04.2026 को फ्रीजिंग का आदेश दिया गया था, जिसके तहत इसे कुर्क किया गया।

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