थाना मिर्जामुराद पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना मिर्जामुराद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 206/2026, धारा 109(1)/115(2)/351(3)/352 बीएनएस एवं धारा 3(1)(द), 3(1)(ध), 3(2)(5क) एससी/एसटी एक्ट से संबंधित वांछित अभियुक्त किशन उर्फ गोलू पुत्र मुरारी राजभर, निवासी ग्राम रखौना, थाना मिर्जामुराद, जनपद वाराणसी, उम्र लगभग 21 वर्ष, को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

उल्लेखनीय है कि वादी द्वारा थाना मिर्जामुराद पर लिखित तहरीर दी गई कि दिनांक 14/15.07.2026 की रात्रि लगभग 12:00 बजे पुरानी रंजिश को लेकर विपक्षी नीरज पुत्र राजकुमार राजभर, अनुज एवं गोलू उर्फ किशन पुत्रगण मुरारी तथा लालू पुत्र बैताली, निवासीगण ग्राम रखौना, थाना मिर्जामुराद, वाराणसी ने जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली-गलौज की तथा जान से मारने की नीयत से चाकू से प्रार्थी के भाई राजेश पुत्र लालजी गोड़ पर हमला कर दिया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। घायल राजेश का बीएचयू, वाराणसी में उपचार चल रहा है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मिर्जामुराद पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान अभियुक्त किशन उर्फ गोलू को पूछताछ हेतु थाना स्थानीय पर बुलाया गया। पूछताछ एवं विवेचना से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त की संलिप्तता प्रकाश में आने पर उसे विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण :
किशन उर्फ गोलू पुत्र मुरारी राजभर, निवासी ग्राम रखौना, थाना मिर्जामुराद, जनपद वाराणसी, उम्र लगभग 21 वर्ष।

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