चार सीट वाले ई-ऑटो को 12 सीटर बनाने पर परिवहन विभाग का बड़ा एक्शन, ₹1.07 लाख का चालान, वाहन सीज
Md न्यूज़ से जितेंन्द्र कुमार गौतम व सुमन भारती कि रिपोर्ट
बरेली। सड़क सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर परिवहन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चार सीट वाले इलेक्ट्रिक ऑटो को अवैध रूप से 12 सीटर में परिवर्तित करने के मामले में ₹1.07 लाख का चालान किया और वाहन को सीज कर दिया। यह कार्रवाई गुरुवार को सेटेलाइट बस अड्डे पर यात्रीकर अधिकारी रमेश चंद्र प्रजापति के नेतृत्व में चेकिंग अभियान के दौरान की गई।
जांच के दौरान अधिकारियों ने पाया कि संबंधित ई-ऑटो मूल रूप से चार यात्रियों की क्षमता वाला वाहन था, लेकिन उसमें अवैध रूप से बदलाव कर 12 लोगों के बैठने की व्यवस्था कर दी गई थी। इतना ही नहीं, जांच में यह भी सामने आया कि वाहन डेमो वाहन था और उसका अभी तक परिवहन विभाग में पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) भी नहीं कराया गया था।
इन गंभीर अनियमितताओं को देखते हुए परिवहन विभाग ने मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत कार्रवाई करते हुए ₹1.07 लाख का चालान किया और वाहन को सीज कर दिया। बाद में वाहन डीलर द्वारा आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत करने तथा निर्धारित जुर्माना जमा करने के बाद वाहन को परिवहन कार्यालय से मुक्त कराया गया।
यात्रीकर अधिकारी रमेश चंद्र प्रजापति ने कहा कि वाहनों में क्षमता से अधिक सीटें लगाना या तकनीकी रूप से अवैध संशोधन करना सड़क सुरक्षा के लिए बेहद खतरनाक है। ऐसे बदलाव से वाहन का संतुलन, ब्रेकिंग क्षमता और नियंत्रण प्रभावित होता है, जिससे दुर्घटनाओं की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

