धर्मेन्द्र कसौधन/ब्यूरो
कोठीभार (महराजगंज)।उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले के कोठीभार थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में बुजुर्ग की जान जाने के मामले में पुलिस ने कोर्ट के सख्त रुख के बाद मुकदमा दर्ज किया है। यह हादसा करीब चार महीने पहले मार्च में हुआ था। पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस में बार-बार चक्कर लगाने और आलाधिकारियों को पत्राचार करने के बावजूद सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद उन्हें अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा।
बेकाबू बाइक ने पैदल जा रहे बुजुर्ग को मारी टक्कर
मामला मटियरिया गांव का है। शिकायतकर्ता महेंद्र पासवान ने बताया कि उनके पिता रमायन 30 मार्च 2026 की शाम करीब 06:00 बजे बंदी ढाला से बाजार करके पैदल घर लौट रहे थे। इसी दौरान सिसवा बाजार की तरफ से आ रही एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल (वाहन संख्या: UP 56 AS 7509) के चालक ने लापरवाही से बिना हॉर्न बजाए उन्हें पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में उनके पिता गंभीर रूप से घायल हो गए।
इलाज के दौरान बीआरडी मेडिकल कॉलेज में हुई मौत
हादसे के बाद स्थानीय लोगों व राहगीरों की मदद से घायल रमायन को तुरंत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) घुघली ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने हालत नाजुक देखते हुए उन्हें रेफर कर दिया। इसके बाद परिजन उन्हें निजी वाहन से बीआरडी (BRD) मेडिकल कॉलेज गोरखपुर ले गए, जहां इलाज के दौरान उसी दिन उनकी मृत्यु हो गई।
थाने और एसपी के चक्कर काटने के बाद मिला कोर्ट का सहारा
मृतक के बेटे महेंद्र का आरोप है कि पिता का अंतिम संस्कार करने के बाद जब वे रिपोर्ट दर्ज कराने कोठीभार थाने पहुंचे, तो पुलिस ने केस दर्ज करने से इनकार कर दिया और लगातार टालमटोल करती रही। इसके बाद उन्होंने पुलिस अधीक्षक महराजगंज को रजिस्ट्री डाक से प्रार्थना पत्र भेजा, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अंततः पीड़ित ने सिविल जज (अवर खंड) / न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में याचिका दायर की।
भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत मामला दर्ज
न्यायालय के आदेश के अनुपालन में कोठीभार पुलिस ने 2 अगस्त 2026 को अज्ञात मोटरसाइकिल चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 281 (लापरवाही से वाहन चलाना) और 106(1) (लापरवाही से मृत्यु कारित करना) के तहत प्राथमिकी (FIR No. 0229/2026) पंजीकृत की है। मामले की जांच उप-निरीक्षक (SI) सौरभ कुमार सिंह को सौंपी गई है।
