MD news बहुआयामी समाचार न्यूज़ चैनलजिला रिपोर्टर यूसुफ की रिपोर्ट”
आज दिनांक 30 4.26 कोऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत चिन्हित अभियोगों में दोषी अभियुक्त के विरुद्ध अधिकतम/त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु चलाया जा रहा विशेष अभियान ।माननीय न्या0 ADJ-I रामपुर द्वारा घटना कारित करने वाले अभियुक्त एवं अभियुक्ता को दण्डित किया गया ।पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित “आपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अंतर्गत जनपद रामपुर पुलिस द्वारा थाना स्वार पर पंजीकृत एक जघन्य अपराध के मामले में प्रभावी विवेचना एवं मजबूत पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय ADJ-I, रामपुर द्वारा अभियुक्त एवं अभियुक्ता को आजीवन सश्रम कारावास एवं 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया ।

अपराध का संक्षिप्त विवरण:दिनांक 29.03.2024 को थाना स्वार, रामपुर पर वादी द्वारा सूचना दी गई कि अभियुक्त अमरीक सिंह पुत्र गुरमीत सिंह निवासी भगवन्तनगर थाना स्वार जनपद रामपुर द्वारा अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी गयी ।उक्त प्रकरण में थाना स्वार पर मु0अ0सं0–111/2024, धारा-302 भादवि बनाम अमरीक सिंह उपरोक्त के पंजीकृत किया गया था । विवेचना के क्रम में साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्ता अमनदीप कौर पुत्री जगतार सिंह निवासी ग्राम मलपुरी थाना सितारगंज जनपद उद्यमसिंहनगर, उत्तराखंड का नाम प्रकाश में आया एवं मुकदमा उपरोक्त में धारा-120बी भादवि की वृद्धि की गई ।

न्यायिक कार्रवाई:प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए स्थानीय पुलिस, अभियोजन मॉनिटरिंग सेल एवं विशेष अभियोजन अधिकारियों द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी एवं त्वरित पैरवी सुनिश्चित की गई। सभी साक्ष्य सुसंगत रूप से न्यायालय में प्रस्तुत किए गए, जिससे अभियुक्त के विरुद्ध आरोप सिद्ध हो सके।इस प्रभावी पैरवी का परिणाम यह रहा कि आज दिनांक 30.04.2026 को माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त अमरीक सिंह उपरोक्त एवं अभियुक्ता अमनदीप कौर उपरोक्त को आजीवन सश्रम कारावास एवं 10-10 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।रामपुर पुलिस अपराधियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई हेतु प्रतिबद्ध है। “आपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत सभी लंबित एवं गंभीर प्रकरणों की समीक्षा कर प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की जा रही है ताकि अपराधियों को त्वरित एवं कठोर दंड दिलाया जा सके ।
