महाराजगंज / कोठीभार (सिसवा बाजार): महाराजगंज जिले के कोठीभार थाना क्षेत्र अंतर्गत नगर पालिका सिसवा बाजार (वार्ड नंबर 14, मुखर्जी नगर/मंगल छपरा) से एक गंभीर मामला सामने आया है। अदालत (न्यायिक मजिस्ट्रेट / CJJD-3, महाराजगंज) के निर्देश पर पुलिस ने युवती को बंधक बनाकर शारीरिक शोषण करने, अश्लील फोटो-वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने तथा जेवरात व नकदी हड़पने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है।

क्या है पूरा मामला?

पीड़िता की मां मीना देवी द्वारा दी गई तहरीर के अनुसार, उनकी पुत्री प्रीति चौहान बीते 4 जुलाई 2026 को सिसवा बाजार में दांत का इलाज कराने गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। काफी खोजबीन के बाद परिजनों ने थाना कोठीभार में गुमशुदगी दर्ज कराई।इसके बाद 12 जुलाई 2026 को पीड़िता ने अपनी मां को फोन पर रोते हुए आपबीती सुनाई। पीड़िता ने बताया कि गांव का ही सिद्धू यादव (पुत्र नगीना यादव) उसे एक अज्ञात स्थान पर जबरन बंधक बनाकर रखे हुए है। आरोपी पिछले 6 महीनों से उसका अश्लील फोटो व वीडियो बनाकर और उसे वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल व शारीरिक शोषण कर रहा था।

सोने के गहने और 2 लाख रुपये हड़पने का आरोप

ब्लैकमेलिंग और धमकी के डर से पीड़िता अपने घर से सोने का हार, 2 झुमकी, 2 मंगलसूत्र, नथिया, चांदी की पायल तथा 2 लाख रुपये की नकदी ले जाकर आरोपी सिद्धू यादव को दे चुकी थी।

कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद दर्ज हुई एफआईआर

पीड़िता की मां का आरोप है कि घटना की लिखित शिकायत पुलिस स्टेशन तथा डाक द्वारा पुलिस अधीक्षक को दी गई थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उल्टे आरोपी का भाई बिट्टू यादव और उसकी मां उन्हें गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी देने लगे।स्थानीय पुलिस द्वारा कार्रवाई न होने पर वादिनी ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट के आदेश के बाद 9 अगस्त 2026 को कोठीभार थाने में मामला दर्ज किया गया।

नामजद आरोपी एवं पुलिस कार्रवाई

पुलिस ने मामले में कुल 5 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है:

  1. सिद्धू यादव (पुत्र नगीना यादव)
  2. बिट्टू यादव (पुत्र नगीना यादव)
  3. सिद्धू की मां (अज्ञात नाम)
  4. 2 अन्य अज्ञात व्यक्ति

दर्ज धाराएं (भारतीय न्याय संहिता – BNS, 2023):

  • धारा 87 (अपहरण/व्यपहरण)
  • धारा 64(1) (बलात्कार/शारीरिक शोषण)
  • धारा 61(2) (अपराधिक षड्यंत्र)
  • धारा 127(2) (गलत तरीके से बंधक बनाना)
  • धारा 352 (शांति भंग करने के इरादे से अपमान करना)
  • धारा 351(3) (जान से मारने की धमकी देना)

मामले की जांच उप-निरीक्षक रत्नेश कुमार मौर्य को सौंपी गई है। पुलिस पीड़िता की सकुशल बरामदगी, आरोपी के मोबाइल से साक्ष्य संकलन और आगे की विधिक कार्रवाई में जुट गई है।

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